अहमदाबाद : साबरमती नदी में छलांग लगाने से पहले वीडियो बनाकर मौत को गले लगाने वाली आयशा के पति को जानिए क्या सजा मिली!?

अहमदाबाद : साबरमती नदी में छलांग लगाने से पहले वीडियो बनाकर मौत को गले लगाने वाली आयशा के पति को जानिए क्या सजा मिली!?

अहमदाबाद शहर में विगत वर्ष में आयशा मकरानी नामक युवती ने साबरमती नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। आयशा की आत्महत्या इसलिए भी सुर्खियां बनी थी क्योंकि उसने मौत को गले लगाने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी आपबीती सुनाई थी। उसने अपनी मौत के लिए अपने पति आरिफ खान को जिम्मेदार ठहराया था।  वह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था। अब इस मामले की अदालती सुनवाई के पश्चात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को कसूरवार मानते हुए उसे 10 वर्ष की सजा और ₹1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी है।
इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताएं तो वर्ष 2021 में अहमदाबाद के वटवा इलाके में रहने वाली आयशा ने अपने पति आरिफ खान के ऊपर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। घटनाक्रम के बाद पुलिस ने आरिफ खान को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत की गई। 2 नवंबर 2021 को चार्ज फ्रेम होने के बाद सरकारी वकील के द्वारा कुल 26 साक्षियों के बयान दर्ज करवाए गए थे।  सुनवाई के दौरान साक्षियों के बयानों के आधार पर इस मामले में सबूतों का नाश और दहेज प्रतिबंधक धाराओं को भी शामिल किया गया। आरिफ खान को अदालत ने आखिरकार अपराधी ठहराते हुए 10 साल की कैद और ₹1 लाख रूपये के जुर्माने का जुर्माने की सजा दी है।
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