सूरत की लाजपोर जेल से 59 कैदीओं को जेलमुक्त किया गया

सूरत की लाजपोर जेल से 59 कैदीओं को जेलमुक्त किया गया

जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सुप्रिम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार सात साल के कम सजा वाले ५९ कैदीओं को अंतरिम जमानत पर जेलमुक्त किया गया।

कोरोना वायरस संदर्भ सुप्रिम कोर्ट की दिशा निर्देशो का पालन 
सूरत। सुप्रिमकोर्ट के आदेशानुसार जेल के अंदर कैदीओं की अधिक संख्या से कोरोना संक्रमण न फैले इस लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए थे। सुप्रिम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार सूरत की लाजपोर मध्यस्थ जेल से 59 कैदीओं को जेलमुक्त किया गया। 
सूरत की लाजपोर मध्यस्थ जेल में हाई पावर कमिटि के गाईड लाईन अनुसार कैदीओं के स्वास्थ और कल्याण के लिए जेल में कैदीओं की संख्या कम करने के लिए सात साल से कम सजा वाले कैदीओं को जेल मुक्त करने का निर्णय लिया था। सात साल से कम सजा वाले 59 कैदीओं को 17 मई 2021 जेल से अंतरिम जमानत पर जेलमुक्त किया गया। जेल से मुक्त होनेवाले सभी कैदीओं को करूणा ट्रस्ट द्वारा राशनकिट का वितरण किया गया। इस किट को जेल के अधिक्षक मनोज निनामा, उप अधिक्षक डी.एस.पुनडीया और पी.जी.नरवाडे के हाथो कैदीओं को किट वितरण किया गया। 
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