मास्क नहीं पहनने वालों की अब खैर नहीं, कोविड सेन्टर में देनी पड़ेगी सेवा, गुजरात हाईकोर्ट का आदेश
राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामले से चितिंत होकर सरकार और प्रशासन की ओर से हमेशा मास्क पहने की लोगों से अपील की जा रही हैं। लेकिन कुछ लापरवाह लोगों के गले यह बात उतरती नहीं। इसको ध्यान में रखकर गुजरात हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया हैं। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मास्क नहीं पहनने वाले शख्स को अनिवार्य कोविड केयर सेन्टर में 5 से 10 दिनों तक, छह से सात घंटे तक सेवा देनी होगी। गुजरात हाईकोर्ट ने मास्क नहीं पहना हो तो कोविड केयर सेन्टर में कम्युनिटी सर्विस का सार्वजनिक नाम जारी करने का आदेश दिया हैं। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार के मंत्री और आला अधिकारियों ने इस विषय पर कैबिनेट में विचार-विमर्श कर रही हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार की एक अहम बैठक शुरु हो गई है। मास्क नहीं पहनने वालों को अब अपने शहर के कोविड केयर सेन्टर में लगातार छह से सात घंटे तक सेवा देनी होगी। पुलिस प्रशासन की ओर से समयांतर मास्क ड्राइव का आयोजन किया जाता हैं। इसमें मास्क नहीं पहनने वाले शख्स […]

राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामले से चितिंत होकर सरकार और प्रशासन की ओर से हमेशा मास्क पहने की लोगों से अपील की जा रही हैं। लेकिन कुछ लापरवाह लोगों के गले यह बात उतरती नहीं। इसको ध्यान में रखकर गुजरात हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया हैं। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मास्क नहीं पहनने वाले शख्स को अनिवार्य कोविड केयर सेन्टर में 5 से 10 दिनों तक, छह से सात घंटे तक सेवा देनी होगी।
गुजरात हाईकोर्ट ने मास्क नहीं पहना हो तो कोविड केयर सेन्टर में कम्युनिटी सर्विस का सार्वजनिक नाम जारी करने का आदेश दिया हैं। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार के मंत्री और आला अधिकारियों ने इस विषय पर कैबिनेट में विचार-विमर्श कर रही हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार की एक अहम बैठक शुरु हो गई है। मास्क नहीं पहनने वालों को अब अपने शहर के कोविड केयर सेन्टर में लगातार छह से सात घंटे तक सेवा देनी होगी।
पुलिस प्रशासन की ओर से समयांतर मास्क ड्राइव का आयोजन किया जाता हैं। इसमें मास्क नहीं पहनने वाले शख्स से जुर्माना वसूला जाता था। लेकिन अब मास्क बिना अगर कोई शख्स पकड़ा जाएगा तो उसे निकट के कोविड केयर सेन्टर में सेवा देनी होगी। ऐसा हाईकोर्ट का आदेश हैं। कई लोग हाईकोर्ट के इस आदेश का समर्थन कर रहे है। इस आदेश से मास्क नहीं पहनने वाले लोग मास्क पहनकर ही बाहर निकलेंगे।
दूसरी ओर इस आदेश का किसी तरह से गलत इस्तेमाल नहीं हो इसके लिए हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया हैं कि इस विषय को लेकर एक सप्ताह में एक रिपोर्ट तैयार की जाए। इसको लेकर सरकार ने एक अहम बैठक बुलायी है और इसे लागू करने के आयोजन को लेकर विचार-विमर्श किया जा रहा हैं। इसमें सरकार के कुछ मंत्री और उच्च अधिकारी शामिल हुए हैं। राज्य सरसकार इस संबंध में जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर सकती हैं।
कई लोगों ने इस आदेश का समर्थन किया हैं। इससे राज्य में कोरोना का संक्रमण घटेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने और संक्रामण की चेन तोडऩे के लिए मास्क अनिवार्य हैं। अभी लोग चार पहिया वाहन चलाते समय मास्क पहनना टाल रहे हैं। लोगों से महामारी को गंभीरता से लेने की अपील की हैं।