सूरत : सार्वजनिक रास्तों तथा गलियों में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध
मात्र रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़ सकेंगे पटाखे, पटाखे की लुम फोडऩे पर भी प्रतिबंध राज्य में पटाखे फोडने को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर सवोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का आदेश दिया है। सूरत पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने भी पटाखे फोडऩे संबंधित अधिसूचना जारी की है। जिसमें रात 8 बसे से 10 बजे तक मात्र 2 घंटे ही शहर में पटाखे फोड़े जा सकेंगे। शहर के बाजारो, सार्वजनिक रास्ते, शेरी, गली, अस्पताल, शिक्षा संस्था, न्यायालयों, धार्मिक स्थानों ,एलपीजी गेस प्लान्ट या पेट्रोलपंप के आसपास पटाखे फोडऩे पर प्रतिबंध लगाया है। पुलिस आयुक्त की अधिसूचना का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। पुलिस आयुक्त दीपावली पर पटाखे संबंधित जारी अधिसूचना में कहा गया है की दीपावली त्यौहार पर आग जैसी दुर्घटना होती है। आगजनी की दुर्घटना टालने तथा लोगों की सुरक्षा को बनाए रखने के साथ उन्हे कोई मुश्किल न हो इस लिए शहर में पटाखे की खरीदी, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। विदेशी पटाखे, तुक्कल पर प्रतिबंध, पीईएसओ मार्क वाले पटाखे ही फोड़ सकेंगे दीपावली त्यौहार के दौरान […]

मात्र रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़ सकेंगे पटाखे, पटाखे की लुम फोडऩे पर भी प्रतिबंध
राज्य में पटाखे फोडने को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर सवोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का आदेश दिया है। सूरत पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने भी पटाखे फोडऩे संबंधित अधिसूचना जारी की है। जिसमें रात 8 बसे से 10 बजे तक मात्र 2 घंटे ही शहर में पटाखे फोड़े जा सकेंगे। शहर के बाजारो, सार्वजनिक रास्ते, शेरी, गली, अस्पताल, शिक्षा संस्था, न्यायालयों, धार्मिक स्थानों ,एलपीजी गेस प्लान्ट या पेट्रोलपंप के आसपास पटाखे फोडऩे पर प्रतिबंध लगाया है। पुलिस आयुक्त की अधिसूचना का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
पुलिस आयुक्त दीपावली पर पटाखे संबंधित जारी अधिसूचना में कहा गया है की दीपावली त्यौहार पर आग जैसी दुर्घटना होती है। आगजनी की दुर्घटना टालने तथा लोगों की सुरक्षा को बनाए रखने के साथ उन्हे कोई मुश्किल न हो इस लिए शहर में पटाखे की खरीदी, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है।
विदेशी पटाखे, तुक्कल पर प्रतिबंध, पीईएसओ मार्क वाले पटाखे ही फोड़ सकेंगे
दीपावली त्यौहार के दौरान रात्री 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड सकते हो। सीरीज में जुडे पटाखे (लुम) से भारी मात्रा में प्रदुषण और आवाज तथा घन कचरे की समस्या होने से ऐसे पटाखे नही फोड सकते तथा उसकी बिक्री भी नही कर सकते। ध्वनि प्रदुषण रोकने के लिए मात्र पीईएसओ संस्था द्वारा अधिकृत कम ध्वनि स्तर वाले पटाखे की बेच या खरीद सकते है। पटाखे के सभी बोक्स पर पीईएसओ की सूचना का मार्क होना जरूरी है।
किसी भी प्रकार के विदेशी पटाखे की आयात, बिक्री और संग्रह पर प्रतिंबध रहेगा। ई कोमर्स वेबसाईट फ्लिपकार्ट, एमेजोन पर पटाखों का ऑनलाईन ओर्डर या बिक्री नही कर सकते। किसी भी प्रकार के स्काय लेन्टन (चाईनिज तुक्कल , बलुन आतशबाजी) का उत्पादन या बिक्री नही होगी। कोविड-19 संबंधित केन्द्र सरकार की मार्गदर्शिका और सूरत पुलिस आयुक्त की अधिसूचना का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।