गुजरात के शहरों में ड्रोन का इस्तेमाल करने से पूर्व दे पुलिस थाने में जानकारी
पुलिस आयुक्त ने जारी की अधिसूचना सूरत शहर इलाके में स्थित वाइटल इन्स्टोलेशन, एयरपोर्ट, हजीरा पोर्ट, वीवीआईपी निवास तथा कार्यालयों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने एक अधिसूचना जारी की हैं। इसमें शहर पुलिस आयुक्त ने शहरी विस्तार में रिमोट कंट्रोल संचालित कैमरे लगाए ड्रोन, रिमोर्ट कंट्रोल संचालित एरियल मिसाइल, हेलिकॉप्टर या पेराक्लाइडर, रिमोट कंट्रोल, माइक्रो लाइट, एयरक्राफ्ट चलाने वाले संचालक, जो अपने व्यवसाय के लिए रखते हैं। उन्हें ड्रोन कैमेरा की जानकारी जैसे कि मॉडल नंबर, वजन, क्षमता की जानकारी निकट के पुलिस थाने में दर्ज करनी होगी। उल्लेखनीय है कि सुरक्षा एजन्सी के रिमोट कंट्रोल माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट को अधिसूचना से मुक्ति दी गई है। यह अधिसूचना 22 जनवरी 2021 तक लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करने वाला शिक्षा का पात्र होगा।

पुलिस आयुक्त ने जारी की अधिसूचना
सूरत शहर इलाके में स्थित वाइटल इन्स्टोलेशन, एयरपोर्ट, हजीरा पोर्ट, वीवीआईपी निवास तथा कार्यालयों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने एक अधिसूचना जारी की हैं। इसमें शहर पुलिस आयुक्त ने शहरी विस्तार में रिमोट कंट्रोल संचालित कैमरे लगाए ड्रोन, रिमोर्ट कंट्रोल संचालित एरियल मिसाइल, हेलिकॉप्टर या पेराक्लाइडर, रिमोट कंट्रोल, माइक्रो लाइट, एयरक्राफ्ट चलाने वाले संचालक, जो अपने व्यवसाय के लिए रखते हैं। उन्हें ड्रोन कैमेरा की जानकारी जैसे कि मॉडल नंबर, वजन, क्षमता की जानकारी निकट के पुलिस थाने में दर्ज करनी होगी।
उल्लेखनीय है कि सुरक्षा एजन्सी के रिमोट कंट्रोल माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट को अधिसूचना से मुक्ति दी गई है। यह अधिसूचना 22 जनवरी 2021 तक लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करने वाला शिक्षा का पात्र होगा।