जानें कैसी होगी जल्द आने वाली कोविड-19 स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी
कोरोना संकट की वजह से आम लोगों में असुरक्षा की भावना कम करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर ने दी मंजूरी

नई दिल्ली (ईएमएस)। इंश्योरेंस रेगुलेटर- इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने विशेष कोविड-19 स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी को शर्तों के साथ मंज़ूरी दे दी है। कोविड-19 स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी के तहत साढ़े तीन महीने, साढ़े छह महीने और साढ़े नौ महीने तक के टर्म वाली पॉलिसी ऑफर की जा सकती हैं।
देश में बढ़ते कोरोना संकट की वजह से आम लोगों में असुरक्षा की भावना कम करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर- इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोविड-19 के लिए विशेष हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी है।
अथॉरिटी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर के निर्देश के अनुसार सभी जनरल और हेल्थ इंश्योंरेंस कंपनियां कोविड-19 स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। कोविड-19 स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी के तहत साढ़े तीन महीने, साढ़े छह महीने और साढ़े नौ महीने तक के टर्म वाली पॉलिसी ऑफर की जा सकती हैं। इसके तहत कोविड-19 मरीज़ के हॉस्पिटलाइजेशन, होम केयर ट्रीटमेंट या आयुष ट्रीटमेंट पर होने वाला सभी तरह का खर्च शामिल होगा। पॉलिसी की कीमत उसके तहत दी जने वाली सुविधा के आधार पर इंश्योंरेंस कंपनियां तय करेंगी।
इससे पहले इंश्योरेंस रेगुलेटर ने 23 जून को निर्देश दिए थे कि COVID-19 के लिए शार्ट-टर्म हेल्थ इंश्योंरेंस पॉलिसी को मंजूरी दी गई थी। COVID-19 के लिए तैयार विशेष शार्ट-टर्म हेल्थ पॉलिसी 3 महीने से 11 महीने तक के लिए हो सकती है। यह पॉलिसी कवर किसी व्यक्ति या ग्रुप को ऑफर किया जा सकता है।