लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों के लिये महत्वपूर्ण खबर है, जानें RBI ने क्या निर्णय लिया
देश के निजी क्षेत्र के बड़े बैंक लक्ष्मी विलास बैंक अपने ग्राहकों के लिए बड़ी खबर लेकर आया है। लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने बैंक के आर्थिक संकट में फंसने के बाद इसपर प्रतिबंध लगा दिया है जिसका अर्थ ये है कि इस प्रतिबंध के बाद अब इसके ग्राहक मासिक सिर्फ 25,000 हजार रूपए तक हीं निकाल सकेंगे।इससे पहले आरबीआई ने यस बैंक और पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया था। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक बैंक पर एक महीने का मोरेटोरियम लगाया गया है। यह 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है। आपको बता दें कि सूरत में लक्ष्मी विलास बैंक की दो शाखाएँ हैं जिसमें एक दिल्ली गेट क्षेत्र में और दूसरी वराछारोड क्षेत्र में स्थित है। कुछ महीने पहले कुछ ऐसा ही करते हुए यश बैंक को आरबीआई द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। आरबीआई ने बेकिंग आवर्स के बाद धारा 45 के तहत लक्ष्मी विलास बैंक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। जानकारी के अनुसार, आरबीआई […]

देश के निजी क्षेत्र के बड़े बैंक लक्ष्मी विलास बैंक अपने ग्राहकों के लिए बड़ी खबर लेकर आया है। लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने बैंक के आर्थिक संकट में फंसने के बाद इसपर प्रतिबंध लगा दिया है जिसका अर्थ ये है कि इस प्रतिबंध के बाद अब इसके ग्राहक मासिक सिर्फ 25,000 हजार रूपए तक हीं निकाल सकेंगे।इससे पहले आरबीआई ने यस बैंक और पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया था। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक बैंक पर एक महीने का मोरेटोरियम लगाया गया है। यह 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है।
आपको बता दें कि सूरत में लक्ष्मी विलास बैंक की दो शाखाएँ हैं जिसमें एक दिल्ली गेट क्षेत्र में और दूसरी वराछारोड क्षेत्र में स्थित है। कुछ महीने पहले कुछ ऐसा ही करते हुए यश बैंक को आरबीआई द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। आरबीआई ने बेकिंग आवर्स के बाद धारा 45 के तहत लक्ष्मी विलास बैंक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था।
जानकारी के अनुसार, आरबीआई ने मंगलवार को लक्ष्मी विलास बैंक पर 16 दिसंबर तक रोक लगा दी। लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय स्थिति पिछले तीन वर्षों में खराब हो गई जिसे देखकर आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ग्राहक एक महीने में अपने खाते से 25,000 रुपये निकाल सकेंगे। और बढ़ते एनपीए ने इस फैसले को मजबूर कर दिया है। आरबीआई न एक महीने की मोहलत दी है।
आपको बता दें कि तमिलनाडु के करूर में 1926 में स्थापित लक्ष्मी विलास बैंक को 19 जून 1958 को आरबीआई द्वारा बेकिंग लाइसेंस मिला था। आज देश भर में लक्ष्मी विलास बैंक की कुल 563 शाखाएँ हैं। आरबीआई ने घोषणा की कि लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक में विलय कर दिया जाएगा।