सूरत :  बिना डॉक्टर की सलाह के नशीली सिरप, टेबलेट और गर्भपात की टेबलेट बेचने पर कार्रवाई

पुलिस और खाद्य एवं औषधि निरीक्षक की टीम द्वारा मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

सूरत :  बिना डॉक्टर की सलाह के नशीली सिरप, टेबलेट और गर्भपात की टेबलेट बेचने पर कार्रवाई

सूरत शहर में नशीली दवाओं के अपराध को खत्म करने के लिए "नो ड्रग्स इन सूरत सिटी" अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत सूरत सिटी पुलिस को नशीली दवाओं के अपराध पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है। 

सूरत शहरी क्षेत्र में चल रहे कुछ मेडिकल स्टोर बिना डॉक्टर की सलाह के नशीली सिरप और टेबलेट बेचकर लोगों के स्वास्थ्य से समझौता कर रहे हैं । ऐसी गोलियों और सिरप का सेवन करने से युवा नशे की लत में पड़ रहे हैं। इसलिए ऐसे मेडिकल स्टोरों का पता लगाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने कि सूचना के अनुसार अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल साईबर क्राइम, डिप्टी पो.कॉम. राजदीप सिंह नकुम एस.ओ.जी.  के मार्गदर्शन में निम्नलिखित कार्यवाही की गई।

सूरत शहर क्षेत्र में ऐसी नशीली गोलियां/सिरप बेचने वाले मेडिकल स्टोरों पर नजर रखने के लिए एसओजी की अलग-अलग टीमों का गठन किया। ऐसी नशीली दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेचे जाने की सूचना मिली थी। जिसके तहत खाद्य एवं औषधि निरीक्षक एस.एस.सावलिया के साथ एसओजी अधिकारी/कर्मचारियों ने दुकान नंबर-37 गली नंबर-02 संजयनगर झुग्गी बस्ती  नवा कमेला पुना सूरतमें "हरिओम मेडिकल स्टोर्स" मेडिकल स्टोर पर छापा मारा।

आलोक कुमार चंद्रानंद शाह, प्रबंधक मेडिकल स्टोर निवासी मकान नंबर 71, देवीदर्शन सोसाइटी, बमरोली रोड, पांडेसरा, सूरत के पास डमी ग्राहक को भेजा, जिसने अपने मेडिकल स्टोर से किसी भी प्रकार की डॉक्टरी सलाह के बिना नशीली दवाएं (ड्रग्स) बेचीं।  डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बिना बेची जाने वाली नशा करने के लिए उपयोग में ली जानेवाली सिरप की बोतल नंबर-68, टैब नं-1230 एवं गर्भपात टेबलेट नं-30 किमत रुपये 15,530/- का मालसामान जब्त किया गया। 

खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा उक्त मेडिकल स्टोर में पाई गई एवं बिना डॉक्टरी सलाह के बेची गई सिरप एवं टेबलेट की मात्रा के संबंध में आगे की जांच की गई है। साथ ही  मेडिकल स्टोर के लाइसेंस धारक और प्रबंधक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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