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आंध्र हाईकोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण बिल को नè

हैदराबाद । आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार के उस आरक्षण बिल को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें मुस्लिमों को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियो में ४ प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था।
हाईकोर्ट की सात सदस्यीय बैंच ने ५-२ के अभिमत मुस्लिम आरक्षण बिल को खारिज कर दिया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने आरक्षण बिल के मुख्य उद्देश्य और राज्य सरकार द्वारा समाज के विशेष वर्गो के तुष्टिकरण के प्रयास की आलोचना की है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस आरक्षण बिल के आधार पर २००७ से जिन लोगों को दाखिला दिया गया है उन्हे अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट के इस फैसले से विभिन्न मुस्लिम संस्थाओं और राजनीतिक दलों खासकर कांग्रेस को करारा झटका लगा है जो मुस्लिमों को आरक्षण देने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने का प्रयास कर रही थी। गौरतलब है कि चीफ जस्टिस ए.आर.दवे की अध्यक्षता वाली बैंच विगत एक साल से इस मामले की सुनवायी कर रही थी जिसका समापन मार्च- २००९ में हो गया था। आंध्र सरकार के इस मुस्लिम आरक्षण बिल की संवैधानिक एवं कानूनी वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी।


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